केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शुक्रवार को आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा में पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करना है। गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव पेश करेंगे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।
इस बीच, राज्यसभा में 44 निजी विधेयक पेश किए जाने हैं और पांच विधेयक विचार करने और पारित करने के लिए पेश किए जाने हैं। ज्ञात हो, केंद्र सरकार ने 1 अगस्त, 2024 को लोकसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया था। यह विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने का प्रयास करता है, जिसे आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए अधिनियमित किया गया था।
आपदा प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करने और निगरानी करने, आपदाओं की रोकथाम और उनके प्रभावों को कम करने के लिए सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा उपाय सुनिश्चित करने तथा किसी भी आपदा या संभावित आपदा की स्थिति में समग्र, समन्वित और त्वरित प्रतिक्रिया करने के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्र स्थापित करना था।
आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले प्राधिकरणों और समितियों की भूमिकाओं में अधिक स्पष्टता और अभिसरण लाने, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति जैसे कुछ पूर्व-अधिनियम संगठनों को वैधानिक दर्जा प्रदान करने और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति के बजाय राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।
यह विधेयक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाने का करता है प्रावधान
यह विधेयक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाने का भी प्रावधान करता है। उल्लेखनीय है कि शीतकालीन संसद का पहला सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ, जिसमें व्यवधानों के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही काफी पहले स्थगित हो गई। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। (इनपुट-एएनआई)