जीएसटी दरों में बदलाव: छोटी कारें और 350 सीसी तक की बाइक होंगी सस्ती

जीएसटी परिषद ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है, जिससे छोटी कारों और मोटरसाइकिलों की कीमतें कम होंगी। नई दो-स्तरीय कर संरचना (5% और 18%) के तहत यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।

छोटी कारों और बाइक पर जीएसटी 18%  

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद बताया कि 1,200 सीसी तक की पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी और 1,500 सीसी तक की डीजल कारों (4,000 मिमी से कम लंबाई) पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया है। इसी तरह, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर भी जीएसटी 18% लगेगा।

लग्जरी वाहनों पर 40% कर  

1,200 सीसी से अधिक और 4,000 मिमी से अधिक लंबी सभी वाहनों के साथ-साथ, 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलें और रेसिंग कारों पर अब 40% जीएसटी लगेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% की दर बरकरार रहेगी, जबकि हाइब्रिड कारों को भी राहत मिलेगी।

वाहन कलपुर्जों पर भी राहत  

वाहन कलपुर्जों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया गया है, जिससे मरम्मत और रखरखाव सस्ता होगा।

उद्योग ने किया स्वागत  

मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संतोष अय्यर ने जारी एक बयान में कहा, ‘‘सरकार ने वाहन उद्योग की जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को सुना है।’’ उन्होंने कहा कि यह जीएसटी संशोधन सही दिशा में उठाया गया कदम है, प्रगतिशील है और खपत को बढ़ावा देकर बहुप्रतीक्षित प्रोत्साहन प्रदान करेगा और वाहन उद्योग को गति प्रदान करेगा। उन्‍होंने कहा कि कुल मिलाकर इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। वर्तमान में वाहनों पर 28 फीसदी कर लगता है। यह जीएसटी का सबसे ऊंचा स्लैब है।

त्योहारी सीजन में वाहन बिक्री को मिलेगा बल 

वाहन के प्रकार के आधार पर जीएसटी की इस दर के ऊपर एक से 22 फीसदी तक का क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है। इंजन, क्षमता और लंबाई के आधार पर कारों पर कुल कर की दर छोटी पेट्रोल कारों के लिए 29 फीसदी जबकि एसयूवी के लिए 50 फीसदी तक है।

नई दरें नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी, जिससे त्योहारी सीजन में वाहन बिक्री को बल मिलने की उम्मीद है। (इनपुट-एजेंसी)