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जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल करने के लिए करदाताओं को मिला एक महीने का अतिरिक्त समय

सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (जीएसटीएटी) के समक्ष अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई, 2026 कर दी है। यह विस्तार जीएसटी कानून की धारा 112(1) तथा धारा 112(3) के तहत दिया गया है।

पहले 30 जून 2026 थी अंतिम तिथि

सरकार ने 17 सितंबर, 2025 को जारी अधिसूचना के जरिए जीएसटीएटी में अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2026 निर्धारित की थी। अब विभिन्न हितधारकों से मिले अनुरोधों के बाद इसमें एक महीने का विस्तार किया गया है।

तकनीकी दिक्कतों के चलते लिया गया फैसला

सरकार के अनुसार, जीएसटीएटी पोर्टल पर अंतिम दिनों में बड़ी संख्या में अपीलें दाखिल किए जाने के कारण तकनीकी कठिनाइयां सामने आईं। पिछले 15 दिनों में ही करीब 30,000 अपीलें दाखिल की गईं, जबकि प्रतिदिन अधिकतम 5,500 अपीलें दर्ज की गईं। इन परिस्थितियों को देखते हुए अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

करदाताओं को समय रहते अपील दाखिल करने की सलाह

सरकार ने करदाताओं से अपील की है कि वे अपनी अपील समय रहते दाखिल करें और अंतिम तिथि तक इंतजार न करें, ताकि पोर्टल पर अधिक दबाव और तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके। (इनपुट: पीआईबी)