केंद्र सरकार ने जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 अक्टूबर किया

केंद्र सरकार ने जीएसटीआर-3बी के तहत टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पांच दिन बढ़ा दी है। अब करदाता सितंबर महीने और जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए 25 अक्टूबर तक रिटर्न दाखिल कर टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। पहले इसकी आखिरी तारीख 20 अक्टूबर तय थी।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने रविवार को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह घोषणा की। सीबीआईसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर भी इसकी जानकारी साझा की। जीएसटीआर-3बी एक सारांश रिटर्न है जिसे जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यवसायों को हर महीने या तिमाही आधार पर भरना होता है।

आम तौर पर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि करदाता की श्रेणी के आधार पर हर माह की 20, 22 या 24 तारीख होती है। हालांकि इस बार 20 अक्टूबर को दिवाली के कारण अधिकांश कार्यालय और व्यवसाय बंद रहने या सीमित कर्मचारियों के साथ काम करने की वजह से सरकार ने यह राहत दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, क्योंकि त्योहारों के दौरान टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया में दिक्कतें आ रही थीं।

इस साल की शुरुआत में जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने स्पष्ट किया था कि अब जीएसटीआर-3बी फॉर्म स्वतः भरा जाएगा, जो जीएसटीआर-1 फॉर्म में दर्ज बिक्री के आंकड़ों पर आधारित होगा। यदि किसी डेटा में बदलाव की जरूरत होगी, तो करदाता जीएसटीआर-1ए फॉर्म के माध्यम से उसे अपडेट कर सकेंगे। इसके बाद संशोधित आंकड़े स्वचालित रूप से जीएसटीआर-3बी में दिखाई देंगे। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य टैक्स डेटा की सटीकता बढ़ाना और जीएसटी सिस्टम में पारदर्शिता के साथ टैक्स लीकेज को रोकना है।-(IANS)

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